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बड़ी खबर ! राहुल गाँधी पहुंचे पटना, कोर्ट में होंगे पेश……..
मानहानि केस में पेशी के लिए पटना पहुंचे राहुल गांधी, जमानत के लिए करेंगे अपील........

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि केस के एक मामले में हो रही सुनवाई में पेश होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं. वे पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश के सामने उपस्थित होंगे. बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनपर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल किए जाने को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले की सुनवाई पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी.
राहुल गांधी एमपीए एमएलए कोर्ट में जज कुमार गुंजन की कोर्ट के समक्ष वे पेश होंगे और अपनी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने सीआरपीसी 205 के तहत पहले ही खुद के कोर्ट से अलग रहने की अनुमति मांगी है, आज इस मामले पर भी सुनवाई हो सकती है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वकील शुम्भू प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दायर की गई है.
राहुल गांधी की आगवानी के लिए बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा पहुंचे थे. इस बीच राहुल गांधी का चेहरा दिखाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में होड़ मची थी. इस बीच खबर है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद राहुल गांधी मीडिया से भी बात कर सकते हैं.इसके लिए कोर्ट परिसर में मीडिया गैलरी बनाई गई है.राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के फौरन बाद दिल्ली वापस लौट जाएंगे. इस बीच पूरे कोर्ट परिसर को एसपीजी ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है और वह परिसर के चप्पे-चप्पे को खंगाल चुकी है.
साथ ही हम आपकों बतादें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल को कर्नाटक के बेलूर क्षेत्र के ककोर में हुई एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ राहुल की इस टिप्पणी के बाद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था.
सुशील मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी कर के उनकी छवि खराब की है. उन्होंने तब अदालत में केस दर्ज करते हुए कहा था कि एक टाइटल वाले सारे लोगों की छवि खराब करने की कोशिश करना एक आपराधिक कृत्य है और इसकी सजा उन्हें अदालत से मिलनी चाहिए.सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी कर के उनके खिलाफ सुनवाई की जाए. इसके बाद 27 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया गया था. फिर 20 मई को उन्हें पेश होने को कहा गया था, लेकिन वो तय तिथि पर आ नहीं सके थे.