
सुपौल : जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम बदले: एक साल बाद आवेदन पर SDO/कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश जरूरी,दो साल से अधिक के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश की अनिवार्यता
राघोपुर (सुपौल)| जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को लेकर जिले में नए नियम लागू किए गए हैं। जिलाधिकारी सह जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) सावन कुमार ने 1 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर संशोधित प्रावधानों के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट की है। यह प्रावधान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026










































